ज्वाइंट होम लोन लेने पर टैक्स छूट समेत मिलेंगे ये फायदे
Joint Home loan- ज्यादातर घर खरीदारों को होम लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24b के भीतर मिलने वाले टैक्स बेनीफिट की जानकारी होती है.